लोकतंत्र के महापर्व पर मदिरा का पहरा: हजारीबाग में मतदान से पूर्व थमेंगे शराब के दौर
हजारीबाग। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 की शुचिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने कमर कस ली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी 23 फरवरी को होने वाले मतदान के अवसर पर संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में 'ड्राई-डे' (Dry Day) की विधिवत घोषणा कर दी है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 576 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने यह स्पष्ट आदेश जारी किया है कि मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व ही शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यह प्रतिबंध मतदान के अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसका उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के अनैतिक हस्तक्षेप और व्यवधान को रोकने की दिशा में एक निर्णायक प्रहार है। इस अवधि के दौरान होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर शराब परोसने या उसके उपभोग की कतई अनुमति नहीं होगी। अनधिकृत परिसरों में मदिरा के अवैध भंडारण को लेकर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि शांतिपूर्ण मतदान का संकल्प बाधित न हो। सभी लाइसेंस धारकों और आम नागरिकों को इस निर्देश का ससमय और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे लोकतंत्र के इस उत्सव में पारदर्शिता और व्यवस्था की शुद्धता बनी रहे।

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